सख्ती: देव में बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रही हीरो एजेंसी की गई सील

सख्ती: देव में बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रही हीरो एजेंसी की गई सील

औरंगाबाद जिले में बिना ट्रेड लाइसेंस एवं आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के वाहन विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी एवं मोटरयान निरीक्षक सुजीता कुमारी के नेतृत्व में शनिवार को जिले के विभिन्न वाहन विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान देव और मदनपुर स्थित दो मोटरसाइकिल एजेंसियों का निरीक्षण किया गया। जांच में देव स्थित हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी का संचालन बिना ट्रेड लाइसेंस के किए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने एजेंसी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग की टीम सबसे पहले देव स्थित हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी पहुंची। वहां प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित कागजात एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एजेंसी का संचालन बिना ट्रेड लाइसेंस के किया जा रहा था। इतना ही नहीं, बिना आवश्यक वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किए वहां मोटरसाइकिलों की बिक्री भी की जा रही थी। टीम ने एजेंसी के स्टॉक की भी जांच की। इस दौरान प्रतिष्ठान में कुल 10 मोटरसाइकिलें मौजूद पाई गईं।जांच में नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने की पुष्टि होने के बाद परिवहन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एजेंसी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहन विक्रय प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित नियमों और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। बिना आवश्यक अनुमति और लाइसेंस के वाहन बिक्री की गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सल हीरो बाइक एजेंसी को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश इसके बाद परिवहन विभाग की टीम ने मदनपुर स्थित यूनिवर्सल हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी का भी निरीक्षण किया। यहां जांच के दौरान एजेंसी के स्टॉक में कुल 38 वाहन पाए गए। टीम ने वाहनों के साथ-साथ एजेंसी के संचालन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी ली। जांच के दौरान संबंधित संचालक ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा। इस पर अधिकारियों ने उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग के अनुसार, मदनपुर स्थित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। औरंगाबाद जिले में बिना ट्रेड लाइसेंस एवं आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के वाहन विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी एवं मोटरयान निरीक्षक सुजीता कुमारी के नेतृत्व में शनिवार को जिले के विभिन्न वाहन विक्रय प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान देव और मदनपुर स्थित दो मोटरसाइकिल एजेंसियों का निरीक्षण किया गया। जांच में देव स्थित हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी का संचालन बिना ट्रेड लाइसेंस के किए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने एजेंसी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग की टीम सबसे पहले देव स्थित हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी पहुंची। वहां प्रतिष्ठान के संचालन से संबंधित कागजात एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि एजेंसी का संचालन बिना ट्रेड लाइसेंस के किया जा रहा था। इतना ही नहीं, बिना आवश्यक वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किए वहां मोटरसाइकिलों की बिक्री भी की जा रही थी। टीम ने एजेंसी के स्टॉक की भी जांच की। इस दौरान प्रतिष्ठान में कुल 10 मोटरसाइकिलें मौजूद पाई गईं।जांच में नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने की पुष्टि होने के बाद परिवहन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एजेंसी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वाहन विक्रय प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित नियमों और वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। बिना आवश्यक अनुमति और लाइसेंस के वाहन बिक्री की गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सल हीरो बाइक एजेंसी को दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश इसके बाद परिवहन विभाग की टीम ने मदनपुर स्थित यूनिवर्सल हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी का भी निरीक्षण किया। यहां जांच के दौरान एजेंसी के स्टॉक में कुल 38 वाहन पाए गए। टीम ने वाहनों के साथ-साथ एजेंसी के संचालन से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की भी जानकारी ली। जांच के दौरान संबंधित संचालक ने सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 24 घंटे का समय मांगा। इस पर अधिकारियों ने उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर सभी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग के अनुसार, मदनपुर स्थित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।  

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