RBI ने Shriram Finance और प्रॉगफिन पर लगाया जुर्माना, नियमों की अनदेखी पर की कार्रवाई

RBI ने Shriram Finance और प्रॉगफिन पर लगाया जुर्माना, नियमों की अनदेखी पर की कार्रवाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ नियमों और निर्देशों का पालन न करने पर प्रॉगफिन और श्री राम फाइनेंस पर जुर्माना लगाया है। एक बयान के अनुसार, केंद्रीय बैंक ने श्री राम फाइनेंस कॉरपोरेशन पर 8.10 लाख रुपये और प्रॉगफिन पर 2.70 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। बयान में कहा गया है कि श्री राम फाइनेंस पर जुर्माना निदेशक की नियुक्ति करते समय रिजर्व बैंक से पहले से लिखित अनुमति लेने में विफल रहने को लेकर लगाया गया है।

इसके कारण प्रबंधन में बदलाव हुआ। रिजर्व बैंक ने कहा कि कंपनी पर जुर्माना इसलिए भी लगाया गया क्योंकि वह अपने ग्राहकों को कम, मध्यम और उच्च जोखिम वाली श्रेणी में बांटने के लिए कोई प्रणाली नहीं बना पाई और तय समय-सीमा के भीतर कुछ ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केन्द्रीय केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री में अपलोड करने में विफल रही। बयान के अनुसार, प्रॉगफिन पर जुर्माना खातों के जोखिम वर्गीकरण की समय-समय पर समीक्षा करने की व्यवस्था लागू करने में विफल रहने के कारण लगाया गया।

नियमों के अनुसार ऐसी समीक्षा कम से कम हर छह महीने में एक बार की जानी चाहिए थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *