कोटा में पत्नी की हत्या के करीब 5 साल पुराने मामले में न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम-1 ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पति सुरेश कुमार (40) निवासी खंड गावड़ी सिविल लाइंस थाना नयापुरा कोटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 36 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। दोषी पति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी चेतना के साथ मारपीट की थी। हॉस्पिटल ले जाते ही महिला की मौत हो गई थी। 17 साल पहले हुई थी शादी फैसले के अनुसार- इस संबंध में इंदिरा गांधी नगर डीसीएम निवासी चेतना के भाई राजू ने 30 सितंबर 2021 को नयापुरा थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया कि मेरी बहन चेतना की 17 साल पहले सुरेश से शादी की थी। दोनों से दो बच्चे (13 और 10 साल के) हैं। जीजा सुरेश ने तब तीन महीने पहले शराब के नशे में उसकी बहन चेतना के साथ मारपीट की थी। इस कारण मैं अपनी बहन को अपने घर इंदिरा गांधी नगर डीसीएम ले आया था। चेतना पीहर में रह रही थी। 15 दिन पहले जीजा सुरेश हमारे घर आया और बहन चेतना को अपने साथ खंड गावड़ी ले गया। 29 सितंबर 2021 की रात 9 बजे सुरेश ने शराब के नशे में मेरी बहन चेतना के साथ लात-घूंसों से मारपीट की। सुरेश के भाई ने बीच-बचाव किया, लेकिन सुरेश मारपीट करता रहा। इससे बहन चेतना बेहोश हो गई। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया था।

