शहर पुलिस आयुक्त ने जारी की अधिसूचना, अपराध पर लगाम लगाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ निर्णय
राजकोट. राज्य में पहली बार राजकोट में नंबर प्लेट नहीं तो पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। शहर पुलिस आयुक्त ब्रजेशकुमार झा ने शहर में अपराध पर लगाम लगाने और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के तहत यह निर्णय लिया है।
शहर पुलिस आयुक्त झा ने सोमवार देर रात एक अधिसूचना जारी की है और इसका कड़ाई से पालन भी शुरू कर दिया गया है। अब शहर में बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। इस तरह का नियम लागू करने वाला राजकोट राज्य का पहला शहर बन गया है। फिलहाल प्रायोगिक तौर पर 60 दिनों तक इस नियम को लागू किया जाएगा। यह अधिसूचना 17 अगस्त से 16 अक्टूबर तक लागू रहेगी। इसके बाद समीक्षा कर यह तय किया जाएगा कि अधिसूचना को आगे भी जारी रखा जाए या नहीं।
अधिसूचना के अनुसार, शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में आने वाले सभी पेट्रोल पंप, डीजल डिस्पेंसिंग स्टेशन और सीएनजी स्टेशनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) या कानूनी और स्पष्ट दिखाई देने वाली नंबर प्लेट के बिना वाहनों को ईंधन देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
पुलिस के संज्ञान में आया है कि कई वाहन मालिक और चालक अपने वाहनों की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट जानबूझकर निकाल देते हैं, मोड़ देते हैं, ढक देते हैं या उसमें छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य सीसीटीवी आधारित ई-चालान सिस्टम से बचना होता है। बिना नंबर प्लेट वाले ऐसे वाहनों के कारण ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन होता है और लापरवाही से वाहन चलाने को बढ़ावा मिलता है।
इसके अलावा, बिना पहचान वाले ये वाहन सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।ऐसे वाहनों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, लूट और डकैती जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियों में होने की संभावना रहती है। नंबर प्लेट नहीं होने के कारण अपराधियों को पकड़ने में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को काफी परेशानी होती है।
पेट्रोल पंप पर लगाने होंगे कैमरे
गुजरात पब्लिक सेफ्टी एक्ट- 2023 के प्रावधानों के अनुसार, सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन संचालकों को सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह कार्यरत रखना होगा। पंप के प्रवेश और निकास द्वार पर ऐसे कैमरे लगाने होंगे, जिनमें सभी वाहनों की आगे और पीछे की नंबर प्लेट तथा चालक का चेहरा स्पष्ट दिखाई दे। CCTV फुटेज को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा।
नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी
अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करनी होगी। साथ ही नियम तोड़ने वाले पंप संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने का अधिसूचना में उल्लेख किया गया है।

