Gonda News: गोंडा में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 7 साल की सजा, 25 हजार रुपये लगा जुर्माना

Gonda News: गोंडा में नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 7 साल की सजा, 25 हजार रुपये लगा जुर्माना

Gonda News: गोंडा के कटराबाजार में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आया। वहीं, मामले में दूसरे आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।

गोंडा जिले के कटराबाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के करीब साढ़े तीन साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो निर्भय प्रकाश की अदालत ने आरोपी राकेश ओझा को दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 14 फरवरी 2023 को कटराबाजार थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक, नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में गंगाराम ओझा और राकेश ओझा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने जरूरी साक्ष्य जुटाए और विवेचना पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इसके बाद मामला अदालत में चला।

साढ़े तीन साल बाद आया फैसला

उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ऐसे मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस की ओर से लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में कटराबाजार थाने के इस मामले की भी मॉनिटरिंग की गई। पुलिस के अनुसार, मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक सुनील मिश्रा और अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल वंदना और कटराबाजार थाने के पैरोकार हेड कांस्टेबल सुनील शुक्ला ने मामले में प्रभावी पैरवी की। इसके बाद 14 अगस्त 2026 को अदालत ने राकेश ओझा को दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

एक आरोपी हुआ दोष मुक्त

वहीं, दूसरे आरोपी गंगाराम ओझा को उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को जल्द और अधिकतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।

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