कलकत्ता उच्च न्यायालय:114 वर्गों के ओबीसी आरक्षण पर रोक बहाल, सरकार ने चुनौती वाली याचिका वापस ली

कलकत्ता उच्च न्यायालय:114 वर्गों के ओबीसी आरक्षण पर रोक बहाल, सरकार ने चुनौती वाली याचिका वापस ली

कोलकाता, 13 अगस्त कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि 114 श्रेणियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण पर उसका पहले का रोक आदेश फिर से प्रभावी हो गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार की ओर से इस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली। अदालत ने एक व्यक्ति के ओबीसी प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता और अन्य वे लोग, जिन्होंने केंद्रीय सूची के तहत खुद को ओबीसी बताते हुए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में माना जाना चाहिए।

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