इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानाचार्य पद के वेतन भुगतान से जुड़े मामलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा बार-बार गलत आदेश पारित किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने इसे “गंभीर और अवमाननापूर्ण” करार दिया। क्या है मामला जानिये याची स्मित तिवारी के अधिवक्ता ने बताया कि पहले अदालत ने वीरेश चंद्र मिश्रा प्रकरण में तय कानून के आधार पर डीआईओएस को याची को प्रधानाचार्य पद का बकाया व वर्तमान वेतन तीन माह में देने का आदेश दिया था। लेकिन डीआईओएस-2, कानपुर नगर ने सिंगल जज के उस पुराने फैसले के आधार पर आदेश पारित कर दिया, जिसे स्पेशल अपील में पहले ही संशोधित किया जा चुका था। निदेशक व्यक्तिगत रूप पेश हों अदालत ने कहा कि उसके सामने ऐसे कई मिलते-जुलते मामले आ रहे हैं जहां विभिन्न डीआईओएस निर्देशों के बावजूद गलत आदेश जारी कर रहे हैं। इससे पहले प्रमोद कुमार व अन्य मामले में भी अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को हलफनामा दाखिल करने को कहा था, और सुनील कुमार मिश्रा मामले में भी इस मुद्दे पर संज्ञान लिया गया था। अदालत ने निर्देश दिया है कि निदेशक, शिक्षा (माध्यमिक) अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्ट करें कि अधिकारी अदालत के आदेशों और वीरेश चंद्र मिश्रा प्रकरण में तय कानूनी स्थिति की खुलेआम अवहेलना क्यों कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे होगी।


