राज चौहान हत्याकांड में थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के सीता नगर निवासी आरोपी आर्यन को अदालत से राहत नहीं मिली। जिला जज संजय कुमार मलिक ने आर्यन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले में इससे पहले नौ अन्य आरोपियों की जमानत भी निरस्त हो चुकी है। 23 जनवरी को हुई थी राज चौहान की हत्या
थाना ट्रांस यमुना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, जयवीर सिंह चौहान ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनका भतीजा राज चौहान 23 जनवरी 2026 को अपने दोस्तों के साथ एसएन स्टेट गेस्ट हाउस गया था। रात करीब 10 बजे अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। राज घटना से कुछ दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। रंजिश में हत्या कराने का आरोप पुलिस की जांच में सामने आया कि राज चौहान के साथ गए लोगों ने कथित तौर पर मुखबिरी कर अरवाज मंसूरी गिरोह के माध्यम से उसकी हत्या कराई थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी आर्यन समेत अन्य आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया था। इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया था। पहले नौ आरोपियों की जमानत हो चुकी खारिज
मामले में आर्यन से पहले भोला उर्फ कल्लेशी, विजय कथप, दीपक कुमार उर्फ डीके, विष्णु पंडित, कन्हैया ठाकुर, मोहित पंडित, शिवांश शर्मा, विनय कुमार और रोहित समेत नौ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। अब अदालत ने आर्यन की जमानत अर्जी भी निरस्त कर दी।


