किशनगंज में दस्तावेजों के निबंधन को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए पेपरलेस व्यवस्था लागू कर दी गई है। अवर निबंधक अनवार आलम ने बताया कि इस नई प्रणाली से पक्षकारों को अब बार-बार निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अवर निबंधक के अनुसार, आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में अपनी आईडी के माध्यम से आवश्यक विवरण भरकर विभागीय पोर्टल पर जमा कर सकेंगे। निबंधन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उनके निष्पादन की स्वीकारोक्ति ऑनलाइन की जाएगी। इससे समय की बचत होगी और निबंधन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी। अनवार आलम ने यह भी बताया कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह पेपरलेस प्रणाली काफी प्रभावी होगी। दस्तावेजों का डिजिटल माध्यम से रखरखाव होने से अभिलेखों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। आवेदनों की प्रक्रिया भी जारी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए बिहार स्टाम्प सेवा अनुज्ञप्ति एवं ई-स्टांप आपूर्ति नियमावली, 2026 लागू की गई है। इसके तहत दस्तावेज लेखकों, मुद्रांक विक्रेताओं और जमीन निबंधन कार्य से जुड़े लोगों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, ताकि वे कंप्यूटर आधारित प्रणाली के माध्यम से संबंधित कार्य कर सकें। अवर निबंधक अनवार आलम ने जानकारी दी कि किशनगंज जिले में कुल 27 पात्र व्यक्तियों में से अब तक 19 लोगों को अनुज्ञप्ति प्रदान की जा चुकी है। शेष आवेदनों की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह नई व्यवस्था निबंधन प्रक्रिया में तेजी लाएगी और आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। किशनगंज में दस्तावेजों के निबंधन को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए पेपरलेस व्यवस्था लागू कर दी गई है। अवर निबंधक अनवार आलम ने बताया कि इस नई प्रणाली से पक्षकारों को अब बार-बार निबंधन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अवर निबंधक के अनुसार, आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में अपनी आईडी के माध्यम से आवश्यक विवरण भरकर विभागीय पोर्टल पर जमा कर सकेंगे। निबंधन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उनके निष्पादन की स्वीकारोक्ति ऑनलाइन की जाएगी। इससे समय की बचत होगी और निबंधन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी। अनवार आलम ने यह भी बताया कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह पेपरलेस प्रणाली काफी प्रभावी होगी। दस्तावेजों का डिजिटल माध्यम से रखरखाव होने से अभिलेखों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। आवेदनों की प्रक्रिया भी जारी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए बिहार स्टाम्प सेवा अनुज्ञप्ति एवं ई-स्टांप आपूर्ति नियमावली, 2026 लागू की गई है। इसके तहत दस्तावेज लेखकों, मुद्रांक विक्रेताओं और जमीन निबंधन कार्य से जुड़े लोगों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, ताकि वे कंप्यूटर आधारित प्रणाली के माध्यम से संबंधित कार्य कर सकें। अवर निबंधक अनवार आलम ने जानकारी दी कि किशनगंज जिले में कुल 27 पात्र व्यक्तियों में से अब तक 19 लोगों को अनुज्ञप्ति प्रदान की जा चुकी है। शेष आवेदनों की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह नई व्यवस्था निबंधन प्रक्रिया में तेजी लाएगी और आम लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

