Barabanki News: पति शराब पीकर करता था शोषण विरोध पर होती थी पिटाई, महिला आयोग के हस्तक्षेप पर दर्ज हुई रिपोर्ट

Barabanki News: पति शराब पीकर करता था शोषण विरोध पर होती थी पिटाई, महिला आयोग के हस्तक्षेप पर दर्ज हुई रिपोर्ट

Barabanki News: बाराबंकी के असंद्रा कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने अपने पति, सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद उसे लगातार प्रताड़ित किया गया। विरोध करने पर उसके साथ हिंसा की जाती थी। राज्य महिला आयोग के निर्देश के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बाराबंकी जिले के असंद्रा कोतवाली क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के साथ अशोभनीय व्यवहार के आरोप लगाए हैं। महिला की शिकायत पर राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी 29 नवंबर 2025 को पूरे रीति-रिवाज के साथ हुई थी। विवाह के कुछ दिन बाद ही ससुराल का माहौल बदल गया। महिला का आरोप है कि उसका पति रोज शराब पीकर घर आता था। उसके साथ जबरन शोषण करता था। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। इसके साथ ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

सास को दी पूरी घटना की जानकारी, लेकिन वह लेती थी बेटे का पक्ष

महिला का कहना है कि उसने अपनी सास को पूरी घटना की जानकारी दी। लेकिन सास ने उसकी मदद करने के बजाय बेटे का ही पक्ष लिया। आरोप है कि इसके बाद ससुर भी उसके साथ अशोभनीय हरकतें करने लगे। इसके साथ ही अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। लगातार हो रही प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने अपने मायके वालों को पूरी जानकारी दी। पीड़िता के परिजन जब समझौते और बातचीत के लिए ससुराल पहुंचे तो उनके साथ भी अभद्रता की गई। उन्हें वहां से भगा दिया गया। इसके बाद महिला ने राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की।

राज्य महिला आयोग के निर्देश पर दर्ज हुई रिपोर्ट

मामले को गंभीर मानते हुए राज्य महिला आयोग ने पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। आयोग के आदेश के बाद पुलिस ने बुधवार देर रात पति, सास और ससुर के खिलाफ बीएनएस की धारा 79, 85, 115(2), 352, 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि मामले रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।

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