मर्डर के दोषी को 10 साल की कैद, 1000 जुर्माना:बुरहानपुर में छत से गिरने की घटना निकली हत्या, 2 साल बाद सजा

मर्डर के दोषी को 10 साल की कैद, 1000 जुर्माना:बुरहानपुर में छत से गिरने की घटना निकली हत्या, 2 साल बाद सजा

बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र में साल 2024 के एक हत्या मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी एम साजिद को 10 साल की जेल और 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 23 जुलाई 2024 का है, इंदिरा कॉलोनी में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की छत से गिरकर मौत हो गई है। शुरुआत में इसे हादसा माना गया, लेकिन हालात संदिग्ध लगने पर लालबाग पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसमें रात करीब 12:09 बजे दो लोग ऑटो से उतरकर मृतक के घर की ओर जाते दिखे। इसके बाद 12:18 बजे एक व्यक्ति घर से बाहर आता नजर आया और 12:44 बजे वही ऑटो शव के पास से तेज रफ्तार में निकलता दिखा। ऑटो सवारों के खिलाफ केस दर्ज किया
सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने ऑटो से आए लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में एम साजिद (22 वर्ष, राजपुरा, बुरहानपुर) के खिलाफ मामला साबित हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया। सभी सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना और 10 साल जेल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले की जांच लालबाग थाना पुलिस टीम ने की, जिसमें थाना प्रभारी अमित सिंह जादौन और अन्य अधिकारी शामिल रहे। कोर्ट में सरकार की ओर से लोक अभियोजक दीपक उमाले ने पैरवी की।

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