मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए बुधवार को प्रचार-रथ को रवाना किया गया। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनीष कुमार मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार-रथ को रवाना किया। यह रथ जिले के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर आमजन को नेशनल लोक अदालत की उपयोगिता, प्रक्रिया और लाभों के बारे में जागरूक करेगा। क्या है लोक अदालत का उद्देश्य नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार के विवादों का आपसी सहमति से त्वरित और सरल निराकरण करना है। इसके तहत बैंक ऋण प्रकरण, विद्युत बिल विवाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले तथा अन्य सिविल प्रकरणों का निपटारा किया जाता है। समय और धन की बचत, बढ़ता है आपसी सौहार्द लोक अदालत के माध्यम से न केवल मामलों का जल्दी समाधान होता है, बल्कि समय और धन की भी बचत होती है। साथ ही, पक्षकारों के बीच आपसी सौहार्द बना रहता है, जो इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। आमजन से अपील जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं। अधिकारियों की रही उपस्थिति इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुधीर सिंह निगवाल, विद्युत विभाग के अधिकारी, अधिवक्तागण एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।


