वापस जेल जाएगी सोनम रघुवंशी! सरकार ने दायर की याचिका, 12 मई को सुनावई

वापस जेल जाएगी सोनम रघुवंशी! सरकार ने दायर की याचिका, 12 मई को सुनावई

Sonam Raghuvanshi Bail: मध्य प्रदेश सहित देश के सबसे चर्चित केस- राजा रघुवंशी हत्याकांड (Raja Raghuvanshi murder case) मामले में लगातार एक नए ट्विस्ट सामने आ रहे है। मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के बाद मृतक राजा रघुवंशी के परिवार ने कोर्ट में आपत्ति दर्ज की थी। इसी को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। मेघलाय सरकार ने आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ मेघालय हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस याचिका में अदालत से सोनम रघुवंशी के जमानत वाले आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने सोनम को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की सुनवाई 12 मई को होगी। (MP News)

जमानत का आधार गलत

मेघालय सरकार की दाखिल याचिका में कहा गया है कि अडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जुडिशल) द्वारा 27 अप्रैल को आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत का आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत आधार पर दिया गया। याचिका के ये भी बताया गया है कि समकालीन दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि आरोपी को उसकी गिरफ्तारी के आधारों की पूरी जानकारी दी गई थी। सरकार ने हाईकोर्ट को ये भी बताया कि मामले में 5 सितंबर 2024 को मुख्य चार्जशीट दाखिल की जा चुकी थी, जबकि 10 फरवरी 2025 को पूरक चार्जशीट भी पेश की गई। इसके अलावा 28 अक्टूबर 2024 को आरोप भी तय किए जा चुके हैं जिससे ये साबित होता है कि आरोपी को गिरफ़्तारी से पहले पूरी जानकारी दी गई थी।

पुलिस की एक गलती और सोनम को मिली जमानत

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम (Sonam Raghuvanshi) शिलॉन्ग पुलिस की कमजोर विवेचना के चलते इतने कम समय में जेल से बाहर आने में सफल हुई है। पूर्वी खासी हिल्स जिला न्यायालय ने शिलॉन्ग पुलिस की विवेचना पर सवाल उठाए हैं। पुलिस ने चालान में धाराएं अलग-अलग लिखी थीं। बताया जा रहा कि यह पुलिस की टाइपिंग मिस्टेक थी। इसके अलावा गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ और ट्रायल में भी देरी की गई। शिलांग के सत्र न्यायालय ने जमानत देते हुए अपनी टिप्पणी में कहा- पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण बताने वाला फार्म सही तरीके से नहीं भरा था। कई जगह अलग-अलग धाराएं लिखी गई थीं। ट्रायल में भी पुलिस ने देरी की है।

इन शर्तों के आधार पर मिली जमानत

  • सोनम किसी सबूत के साथ छेडख़ानी नहीं करेगी।
  • हर तारीख पर कोर्ट में उपलब्ध होगी।
  • कोर्ट के क्षेत्राधिकार (शिलांग से बाहर) से बिना कोर्ट की इजाजत नहीं जा सकेगी।
  • 50 हजार रुपए के बांड कोर्ट में जमा करेगी।

क्या है मामला

इंदौर के सहकार नगर, कैट रोड निवासी राजा रघुवंशी की 23 मई 2025 को मेघालय की राजधानी शिलांग के टूरिस्ट प्लेस में हत्या हुई थी। ऑपरेशन हनीमून के तहत स्थानीय पुलिस ने आरोपी सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह, उसके साथी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी सभी निवासी नंदबाग को गिरफ्तार किया था। केस में कई माह से आरोपी जेल में हैं। (MP News)

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