मोगा में 2 बच्चियों के साथ साइको किलर ने पहले रेप करने की कोशिश की, लेकिन जब वह नाकाम हुआ, तो उसने परने से एक बच्ची का गला घोंट दिया और फिर पेड़ पर लटका दिया। ये पूरा मंजर वहां मौजूद उसकी 5 साल की छोटी चचेरी बहन देखती है। बच्ची ने बताया कि जब आरोपी बहन को पेड़ पर लटका रहा था, तो वह जोर-जोर से हंसता रहा। लटकाने के बाद वह उसे मरने तक तड़पते हुए देखता रहा। इस बीच जब उसने बहन को बचाने की कोशिश की, तो आरोपी उसकी ओर झपट पड़ा। वह किसी तरह उसके चंगुल से निकलर भागी और पैदल ही 3 किलोमीटर दूर घर पहुंचकर अपने पिता को घटना की सूचना दी। परिवार वाले भागते हुए घटना स्थल पर पहुंचे। इस उम्मीद में कि बच्ची जिंदा हो उसे फंदे से उतारा, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। बच्ची की मौत के बाद आरोपी मौके से भाग गया था। जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। बच्ची की हत्या क्यों की गई, आरोपी बच्ची को कैसे ले गया, उसका इरादा क्या था, दूसरी बच्ची कैसे बची…पढ़ें कत्ल की पूरी कहनी… बच्ची को मेले से ले जाने से लेकर कत्ल तक की कहानी… पुलिस ने सीसीटीवी से की आरोपी की पहचान डीएसपी धर्मकोट सुखविंदर सिंह ने बताया कि जैसे ही उनको बच्ची के बारे में सूचना मिली तो वह खुद और कोट इसे खां थाने के एसएसओ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का जायदा लिया। सबूत जुटाए और शव को एंबुलेंस के जरिए सरकार अस्पताल भेजा। पुलिस ने तुरंत मेला स्थल पर लगे सीसीटीवी चेक किए, जिससे आरोपी की पहचान मनप्रीत सिंह उर्फ रिंकू निवासी गगड़ा, उम्र करीब 24 वर्ष, के रूप में हुई है। उसे घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिवार को सौंप दिया। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर आरोपी का रिमांड लिया है। आरोपी से अब पूछताछ की जाएगी। ताया बोला- कातिल को फांसी होनी चाहिए लेबर का काम करने वाले मृतक बच्ची के ताया ने बताया कि वे करीब 2 साल पहले परिवार सहित मोगा के गांव लोहारा आए थे। यहां के एक ईंट भट्ठे में काम करते हैं। गुरुवार को उनके दो भाइयों की बेटियां गांव लोहारा में लगा मेला देखने गई थीं। इस दौरान ये सब हो गया। जैसे आरोपी ने उनकी बच्ची के साथ किया है, वैसा ही उस आरोपी के साथ होना चाहिए। उसे कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। इंस्पेक्टर बोलीं- बच्ची के पिता के बयान दर्ज कर लिए हैं थाना कोट इसे खां की पुलिस इंस्पेक्टर सुनीता रानी ने बताया कि बच्ची के पिता ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि आरोपी मनप्रीत सिंह उर्फ रिंकू निवासी गांव गगड़ा उसकी 8 वर्षीय बेटी और 6 साल की भतीजी को साइकिल पर बैठाकर एक सुनसान बंद पड़े भट्ठे पर ले गया। वहां आरोपी ने बच्ची के साथ मौका पाकर अश्लील हरकतें की। उसके साथ रेप का प्रयास किया। जब बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी ने उसके गले में कपड़े का फंदा डालकर उसे पेड़ से लटका दिया। एडवोकेट बोले- आजीवन जेल की सजा हो सकती पुलिस ने आरोपी पर बीएनएस की धारा 103, 137(1), 74, 140(1) और 8 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मोगा के ही एडवोकेट शुभम जयसवाल ने बताया कि आरोपी को बीएनएस की धारा 103 के तहत हत्या, मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। 137(1) अपहरण के लिए 7 साल तक की जेल और जुर्माना। 74 बीएनएस के तरहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने पर 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना। धारा 140(1) बीएनएस के तहत हत्या के उद्देश्य से अपहरण के लिए आजीवन जेल या 10 साल तक की कठोर कैद। पास्को एक्ट के तहत नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न में जेल हो सकती है।


