उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने बलिया के ग्रामीण युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार महिला और पुरुषों को अपने ही गांव में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिल सके। योजना के तहत, 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को स्थानीय बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर लगने वाले ब्याज का भुगतान विभाग द्वारा ब्याज उपादान के रूप में किया जाएगा, जो अधिकतम पांच वर्षों तक लागू रहेगा। आवेदन की शर्तों के अनुसार, सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान करना होगा। आरक्षित वर्ग (महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन) के लिए यह अंशदान मात्र 5 प्रतिशत निर्धारित है। सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए पूरा ब्याज विभाग वहन करेगा। इच्छुक अभ्यर्थी योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmegp.data-center.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परियोजना रिपोर्ट, फोटो, अनापत्ति प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, उसकी हार्ड कॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 7 कार्य दिवस के भीतर जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, रामपुर उदयभान, बलिया में जमा करनी होगी। यह योजना ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांवों का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होगा।


