13 साल की नाबालिग से गैंगरेप,तीन को 20-20 साल जेल:3 लाख 15 हजार का जुर्माना भी लगाया; जान से मारने की धमकी दी थी

13 साल की नाबालिग से गैंगरेप,तीन को 20-20 साल जेल:3 लाख 15 हजार का जुर्माना भी लगाया; जान से मारने की धमकी दी थी

खैरथल-तिजारा कोर्ट ने 13 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 3 लाख 15 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। मामले में पीड़िता के परिजनों ने 1 नवंबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बयान में बताया कि एक दोषी उसे जबरन किडनैप करके फ्लैट पर ले गया था। फिर रेप किया। इस दौरान दोषी के साथी ने भी गलत काम किया। दोषियों ने पीड़िता को डराने के लिए फोटो-वीडियो बना लिए। वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। बाद में एक दोषी फिर से जबरन कार में बैठाकर रेवाड़ी के एक होटल में ले गया। फिर से रेप किया गया। घटना के दौरान तीसरा दोषी कार चला रहा था। 23 लोगों ने गवाही दी पुलिस ने मामले की जांच कर तीनों को गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान 23 गवाहों और 60 दस्तावेजों एवं 4 आर्टिकल्स को प्रदर्शित करवाया गया। कोर्ट ने कहा- आजीवन कारावास की सजा देना ही न्यायसंगत अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- समाज पर इसके गंभीर प्रभाव को देखते हुए न्यायालय यह मानता है कि समाज में बालिकाओं की सुरक्षा और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अभियुक़्तों को आजीवन कारावास की सजा देना ही न्यायसंगत है।

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