बांका में 147 वाहनों पर 35.35 लाख टैक्स बकाया:परिवहन विभाग ने 31 मार्च तक जमा करने की दी चेतावनी, गाड़ी को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट

बांका में 147 वाहनों पर 35.35 लाख टैक्स बकाया:परिवहन विभाग ने 31 मार्च तक जमा करने की दी चेतावनी, गाड़ी को किया जाएगा ब्लैकलिस्ट

बांका जिले में बड़ी संख्या में वाहन स्वामी अपने वाहनों का टैक्स समय पर जमा नहीं कर रहे हैं। इससे परिवहन विभाग को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। जिले में निजी और व्यावसायिक वाहनों की खरीद में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसका एक कारण बैंकों और वित्तीय कंपनियों द्वारा आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे ऋण हैं। जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में कुल 147 वाहन ऐसे हैं जिन पर लंबे समय से टैक्स बकाया है। इनमें 20 बसें और 127 ट्रक व पिकअप वाहन शामिल हैं। इन सभी वाहनों पर कुल ₹35,35,828 का वाहन कर लंबित है। 31 मार्च तक टैक्स जमा करने का निर्देश परिवहन विभाग ने सभी बकायादार वाहन स्वामियों को 31 मार्च 2026 तक अपना टैक्स अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा न करने पर नीलाम पत्र वाद दायर किया जाएगा और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्लैकलिस्ट वाहन को किया जाएगा जब्त विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, समय पर कर जमा न करने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। जिला परिवहन कार्यालय उन वाहनों का रिकॉर्ड तैयार कर रहा है जिन पर कई वर्षों से टैक्स बकाया है। ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। यदि ब्लैकलिस्ट किए गए वाहन सड़क पर चलते पाए जाते हैं, तो उन्हें तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। इन वाहनों को तभी छोड़ा जाएगा जब वाहन स्वामी बकाया टैक्स और चालान की पूरी राशि का भुगतान करेंगे। ब्लैकलिस्ट हुई गाड़ी की नहीं होगी बिक्री इसके अतिरिक्त, ब्लैकलिस्ट किए गए वाहनों का न तो हस्तांतरण (ट्रांसफर) किया जा सकेगा और न ही उनकी बिक्री संभव होगी। इससे संबंधित वाहन स्वामियों को कई तरह की अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने बताया कि टैक्स बकायेदार वाहन स्वामियों को पहले भी नोटिस जारी कर भुगतान करने को कहा गया था, लेकिन अधिकांश मामलों में अब तक राशि जमा नहीं की गई है।जिला परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद टैक्स डिफॉल्टर वाहन स्वामियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांका जिले में बड़ी संख्या में वाहन स्वामी अपने वाहनों का टैक्स समय पर जमा नहीं कर रहे हैं। इससे परिवहन विभाग को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। जिले में निजी और व्यावसायिक वाहनों की खरीद में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिसका एक कारण बैंकों और वित्तीय कंपनियों द्वारा आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे ऋण हैं। जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में कुल 147 वाहन ऐसे हैं जिन पर लंबे समय से टैक्स बकाया है। इनमें 20 बसें और 127 ट्रक व पिकअप वाहन शामिल हैं। इन सभी वाहनों पर कुल ₹35,35,828 का वाहन कर लंबित है। 31 मार्च तक टैक्स जमा करने का निर्देश परिवहन विभाग ने सभी बकायादार वाहन स्वामियों को 31 मार्च 2026 तक अपना टैक्स अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा न करने पर नीलाम पत्र वाद दायर किया जाएगा और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्लैकलिस्ट वाहन को किया जाएगा जब्त विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, समय पर कर जमा न करने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। जिला परिवहन कार्यालय उन वाहनों का रिकॉर्ड तैयार कर रहा है जिन पर कई वर्षों से टैक्स बकाया है। ऐसे वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है। यदि ब्लैकलिस्ट किए गए वाहन सड़क पर चलते पाए जाते हैं, तो उन्हें तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। इन वाहनों को तभी छोड़ा जाएगा जब वाहन स्वामी बकाया टैक्स और चालान की पूरी राशि का भुगतान करेंगे। ब्लैकलिस्ट हुई गाड़ी की नहीं होगी बिक्री इसके अतिरिक्त, ब्लैकलिस्ट किए गए वाहनों का न तो हस्तांतरण (ट्रांसफर) किया जा सकेगा और न ही उनकी बिक्री संभव होगी। इससे संबंधित वाहन स्वामियों को कई तरह की अतिरिक्त समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने बताया कि टैक्स बकायेदार वाहन स्वामियों को पहले भी नोटिस जारी कर भुगतान करने को कहा गया था, लेकिन अधिकांश मामलों में अब तक राशि जमा नहीं की गई है।जिला परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद टैक्स डिफॉल्टर वाहन स्वामियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।  

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