दरभंगा में नाबालिग से जबरन शादी मामले में विशेष कोर्ट 2 दोषियों 5 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना लगाया है। मामला 12 सितंबर 2018 का है। मधुबनी जिले के चपाही गांव में साजिश के तहत एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसकी जबरन शादी रौशन कुमार से करा दी थी। इस संबंध में लिखित आवेदन पर सदर थाना में कांड संख्या 367/18 दर्ज किया गया था। 16 मार्च को कोर्ट ने दोषी ठहराया मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो एक्ट) डॉ. विजय कुमार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 16 मार्च 2026 को दो आरोपियों को दोषी करार दिया। सश्रम कारावास के साथ जुर्माना लगाया सुधीर कुमार राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 366(A) के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास औ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं, रौशन कुमार को धारा 354 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत भी 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। दरभंगा में नाबालिग से जबरन शादी मामले में विशेष कोर्ट 2 दोषियों 5 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना लगाया है। मामला 12 सितंबर 2018 का है। मधुबनी जिले के चपाही गांव में साजिश के तहत एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसकी जबरन शादी रौशन कुमार से करा दी थी। इस संबंध में लिखित आवेदन पर सदर थाना में कांड संख्या 367/18 दर्ज किया गया था। 16 मार्च को कोर्ट ने दोषी ठहराया मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो एक्ट) डॉ. विजय कुमार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। सभी गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 16 मार्च 2026 को दो आरोपियों को दोषी करार दिया। सश्रम कारावास के साथ जुर्माना लगाया सुधीर कुमार राय को भारतीय दंड संहिता की धारा 366(A) के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास औ 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं, रौशन कुमार को धारा 354 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत भी 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।


