सिंचाई विभाग के EE को 4 साल की कैद:कंप्यूटर ऑपरेटर भी दोषी करार, गुरुग्राम कोर्ट ने 5-5 हजार का जुर्माना लगाया

सिंचाई विभाग के EE को 4 साल की कैद:कंप्यूटर ऑपरेटर भी दोषी करार, गुरुग्राम कोर्ट ने 5-5 हजार का जुर्माना लगाया

गुरुग्राम में भ्रष्टाचार के एक मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। गुरुग्राम की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज इस मामले में यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता (EE) नवीन कुमार यादव और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कंप्यूटर ऑपरेटर चंद्र शेखर को दोषी ठहराया। दोनों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त, दोनों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता ने हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल (एचईडब्ल्यूपी) के तहत ठेकेदारी लाइसेंस के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारी अभियंता नवीन कुमार यादव ने शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़े गए थे शिकायत मिलने के बाद राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई। जांच के दौरान, आरोपी चंद्र शेखर को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ब्यूरो की टीम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पूरी की और कोर्ट में चालान पेश किया। यह मामला 16 दिसंबर 2022 को अभियोग संख्या 48 के तहत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी पाया गया।

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