गुटखा के प्रचार पर लखनऊ हाईकोर्ट ने मांगा जवाब:केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को पूर्व आदेश के अनुपालन पर देना होगा जवाब

गुटखा के प्रचार पर लखनऊ हाईकोर्ट ने मांगा जवाब:केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को पूर्व आदेश के अनुपालन पर देना होगा जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुटखा कंपनियों के प्रचार से जुड़े एक मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) से जवाब मांगा है। यह जवाब न्यायालय के पूर्व के आदेश के अनुपालन के संबंध में मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। न्यायालय ने 25 नवंबर 2025 को हुई पिछली सुनवाई में पूछा था कि याचिकाकर्ता द्वारा 2023 में दिए गए प्रत्यावेदन पर जांच अब तक लंबित क्यों है। याचिका में संबंधित गुटखा कंपनियों के अलावा कई प्रमुख हस्तियों को भी विपक्षी पक्षकार बनाया गया है। इनमें क्रिकेटर कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल तथा अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, रितिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, सैफ अली खान और रणवीर सिंह शामिल हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि ये हस्तियां, जिनमें से अधिकांश पद्म पुरस्कार धारक हैं, पान मसाला कंपनियों का प्रचार कर रही हैं। ऐसे विज्ञापन समाज में गलत संदेश देते हैं और उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन भी करते हैं।

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