81 दिन बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ:हादसे के बाद नहीं हो रही थी सुनवाई, ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हुआ था

81 दिन बाद कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ:हादसे के बाद नहीं हो रही थी सुनवाई, ट्रैक्टर की टक्कर से घायल हुआ था

सिद्धार्थनगर के बांसी में ट्रैक्टर की टक्कर से घायल पशुपति राय के मामले में घटना के 81 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ। न्यायालय के आदेश के बाद 14 अगस्त को बांसी थाने में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हादसा 25 मई को हुआ था। इसके बाद घायल के परिजनों ने थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक स्तर तक शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। पीछे से ट्रैक्टर ने मारी थी टक्कर घटना 25 मई की शाम करीब 7 बजे की है। पशुपति राय बांसी में शू ड्रेसिज के पास पैदल जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने उन्हें बांसी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। इसके बाद उनका निजी अस्पताल में भी इलाज चला। पुलिस ने हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लिया था।
10 जून को थाने में दिया प्रार्थना पत्र इलाज के बाद 10 जून को बांसी थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 24 जून को पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई। वहां से भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो 29 जून के बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायालय का रुख किया। न्यायालय के आदेश के बाद आखिरकार 14 अगस्त को बांसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। बस्ती निवासी ट्रैक्टर चालक पर केस पुलिस ने ट्रैक्टर चालक संजय चौधरी पुत्र रादत्त चौधरी, निवासी ग्राम अकेलवा, थाना रुधौली, जिला बस्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक रामाज्ञा प्रसाद को सौंपी गई है। मुकदमे में किसी पुलिसकर्मी को आरोपी नहीं बनाया गया है। केस सिर्फ ट्रैक्टर चालक के खिलाफ दर्ज हुआ है।

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