4 दरोगा समेत 11 पुलिस वाले होंगे गिरफ्तार:गवाही देने न कोर्ट पहुंचे, न जब्त हथियार के सबूत पेश किए; 28 अक्टूबर तक पेश करने के आदेश

4 दरोगा समेत 11 पुलिस वाले होंगे गिरफ्तार:गवाही देने न कोर्ट पहुंचे, न जब्त हथियार के सबूत पेश किए; 28 अक्टूबर तक पेश करने के आदेश

मुजफ्फरपुर कोर्ट ने 4 दरोगा समेत 11 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। ADJ-11 डॉ. किशोर कुणाल ने 10 सितंबर को आदेश जारी किया है। ये कार्रवाई 2018 के मामले में गवाही के लिए बार-बार बुलाने पर भी कोर्ट में पेश न होने के कारण की गई है। अदालत ने इन सभी पुलिसकर्मियों को 28 अक्टूबर तक गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया है। मामला सरैया थाना इलाके से जुड़ा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 17 सितंबर 2018 की रात करीब साढ़े नौ बजे सरैया थाने की पुलिस टीम ने मणिकपुर स्थित जगत सिंह हाई स्कूल के मैदान में छापेमारी की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हथियारों के साथ डकैती की साजिश रच रहे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने राहुल कुमार यादव उर्फ क्रांति यादव, मोहम्मद अंजार और मुकेश कुमार राम को मौके से गिरफ्तार किया था। हालांकि, अनिल कुमार, गुड्डू सहनी और राजेश राय फरार हो गए थे। इस मामले में कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लोडेड देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी मिले थे। डकैती की साजिश से जुड़े इस मामले में अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
छापेमारी में शामिल पुलिसकर्मियों को कोर्ट में गवाही देनी थी नियम के अनुसार, छापेमारी में शामिल पुलिसकर्मियों को अदालत में आकर आरोपियों के खिलाफ गवाही देनी थी। उन्हें जब्त हथियार भी सबूत के तौर पर पेश करने थे। आरोप है कि कई तारीखें निकल जाने के बाद भी ये पुलिसकर्मी न तो गवाही देने पहुंचे और न ही कोई जरूरी सबूत पेश किया। पुलिस के इस रवैये से नाराज होकर कोर्ट ने यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने गवाही के लिए 11 पुलिसकर्मियों को 8 मई 2025 को समन जारी किया था। जिसके बाद 20 अगस्त को जमानती वारंट जारी किए गए। चूंकि गवाहों को अभी तक पेश नहीं किया गया था, इसलिए कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट में पेश न होने वाले पुलिसकर्मियों में ये शामिल कोर्ट की ओर से जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उनमें सरैया थाने में तैनात तत्कालीन दरोगा मोहम्मद अलाउद्दीन, शत्रुघ्न सहनी, योगेंद्र कुमार सिंह और आईओ अनिल कुमार शामिल हैं। इनके अलावा बीएमपी के हवलदार संजय शर्मा, सिपाही अभय कुमार सिंह, अजहर खान, राहुल कुमार और परिचारी चालक राधाकांत प्रसाद समेत कुल 11 पुलिसकर्मी शामिल हैं। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय को आदेश दिया है कि तय समय सीमा के भीतर इन सभी को गिरफ्तार कर पेश किया जाए। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने 4 दरोगा समेत 11 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। ADJ-11 डॉ. किशोर कुणाल ने 10 सितंबर को आदेश जारी किया है। ये कार्रवाई 2018 के मामले में गवाही के लिए बार-बार बुलाने पर भी कोर्ट में पेश न होने के कारण की गई है। अदालत ने इन सभी पुलिसकर्मियों को 28 अक्टूबर तक गिरफ्तार कर पेश करने का निर्देश दिया है। मामला सरैया थाना इलाके से जुड़ा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, 17 सितंबर 2018 की रात करीब साढ़े नौ बजे सरैया थाने की पुलिस टीम ने मणिकपुर स्थित जगत सिंह हाई स्कूल के मैदान में छापेमारी की थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हथियारों के साथ डकैती की साजिश रच रहे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने राहुल कुमार यादव उर्फ क्रांति यादव, मोहम्मद अंजार और मुकेश कुमार राम को मौके से गिरफ्तार किया था। हालांकि, अनिल कुमार, गुड्डू सहनी और राजेश राय फरार हो गए थे। इस मामले में कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लोडेड देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी मिले थे। डकैती की साजिश से जुड़े इस मामले में अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
छापेमारी में शामिल पुलिसकर्मियों को कोर्ट में गवाही देनी थी नियम के अनुसार, छापेमारी में शामिल पुलिसकर्मियों को अदालत में आकर आरोपियों के खिलाफ गवाही देनी थी। उन्हें जब्त हथियार भी सबूत के तौर पर पेश करने थे। आरोप है कि कई तारीखें निकल जाने के बाद भी ये पुलिसकर्मी न तो गवाही देने पहुंचे और न ही कोई जरूरी सबूत पेश किया। पुलिस के इस रवैये से नाराज होकर कोर्ट ने यह फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने गवाही के लिए 11 पुलिसकर्मियों को 8 मई 2025 को समन जारी किया था। जिसके बाद 20 अगस्त को जमानती वारंट जारी किए गए। चूंकि गवाहों को अभी तक पेश नहीं किया गया था, इसलिए कोर्ट ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट में पेश न होने वाले पुलिसकर्मियों में ये शामिल कोर्ट की ओर से जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है, उनमें सरैया थाने में तैनात तत्कालीन दरोगा मोहम्मद अलाउद्दीन, शत्रुघ्न सहनी, योगेंद्र कुमार सिंह और आईओ अनिल कुमार शामिल हैं। इनके अलावा बीएमपी के हवलदार संजय शर्मा, सिपाही अभय कुमार सिंह, अजहर खान, राहुल कुमार और परिचारी चालक राधाकांत प्रसाद समेत कुल 11 पुलिसकर्मी शामिल हैं। कोर्ट ने मुजफ्फरपुर एसएसपी कार्यालय को आदेश दिया है कि तय समय सीमा के भीतर इन सभी को गिरफ्तार कर पेश किया जाए।  

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