15 लाख रुपए के लेनदेन में वार्डन रिंकू की हत्या का आरोप, दो की जमानत खारिज

15 लाख रुपए के लेनदेन में वार्डन रिंकू की हत्या का आरोप, दो की जमानत खारिज

क्राइम रिपोर्टर | बेगूसराय कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरा की वार्डन रिंकू देवी हत्याकांड मामले में एडीजे प्रथम संजय कुमार की अदालत ने जेल में बंद आरोपी कौशल कुमार और विद्यालय के चपरासी अजीत कुमार बबलू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष की जमानत अर्जी के विरोध में मृतका की बेटी तेजस्वनी कुमारी उर्फ मोनी कुमारी की ओर से अधिवक्ता अमरेन्द्र कुमार अमर ने लगातार पांच दिनों तक बहस की। अधिवक्ता के अनुसार, सुनवाई के दौरान अदालत में फोरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR), वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और मृतका की डायरी समेत कई अहम साक्ष्यों का हवाला दिया गया। इसके अलावा जांच के दौरान चार-पांच प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने घटना के बाद दोनों आरोपियों को वहां से भागते देखने की बात कही। पुलिस ने अदालत में करीब एक हजार पन्नों की केस डायरी और 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल की अनुशंसा की है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मामले की अगली सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी। 15 लाख रुपये के कर्ज से जुड़ा है हत्या का मामला पुलिस के पुनः अनुसंधान (SIT) में सामने आया है कि रिंकू देवी ने अपने ही गांव के कौशल कुमार को 15 लाख रुपये कर्ज दिए थे। क्राइम रिपोर्टर | बेगूसराय कस्तूरबा आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरा की वार्डन रिंकू देवी हत्याकांड मामले में एडीजे प्रथम संजय कुमार की अदालत ने जेल में बंद आरोपी कौशल कुमार और विद्यालय के चपरासी अजीत कुमार बबलू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बचाव पक्ष की जमानत अर्जी के विरोध में मृतका की बेटी तेजस्वनी कुमारी उर्फ मोनी कुमारी की ओर से अधिवक्ता अमरेन्द्र कुमार अमर ने लगातार पांच दिनों तक बहस की। अधिवक्ता के अनुसार, सुनवाई के दौरान अदालत में फोरेंसिक रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR), वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेज और मृतका की डायरी समेत कई अहम साक्ष्यों का हवाला दिया गया। इसके अलावा जांच के दौरान चार-पांच प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने घटना के बाद दोनों आरोपियों को वहां से भागते देखने की बात कही। पुलिस ने अदालत में करीब एक हजार पन्नों की केस डायरी और 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर स्पीडी ट्रायल की अनुशंसा की है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब मामले की अगली सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी। 15 लाख रुपये के कर्ज से जुड़ा है हत्या का मामला पुलिस के पुनः अनुसंधान (SIT) में सामने आया है कि रिंकू देवी ने अपने ही गांव के कौशल कुमार को 15 लाख रुपये कर्ज दिए थे।  

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