अगर आपके नाम पर 9 सिम कार्ड एक्टिव हैं तो आपको नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों के नाम पर पहले से तय लिमिट यानी 9 मोबाइल कनेक्शन हैं, उन्हें कोई भी नया सिम कार्ड जारी न किया जाए। यह नियम इसी महीने की 24 तारीख से देशभर में लागू हो जाएगा। दूरसंचार विभाग (DoT) के मुताबिक, अगर आप तय सीमा से ज्यादा सिम लेने दुकान पर जाएंगे, तो कंपनियां आपको नया कनेक्शन देने से मना कर देंगी। इसके साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि आपके नाम पर पहले से ही अधिकतम सिम कार्ड चालू हैं, इसलिए नया सिम नहीं दिया जा सकता।
10वां सिम कार्ड 24 अगस्त से नहीं मिलेगा:एक्स्ट्रा नंबर 15 दिन में सस्पेंड हो सकते हैं; जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट में 6 सिम की लिमिट

