हरियाणा अंबेडकर छात्रवृत्ति, विद्यार्थियों को 8-12 हजार रुपए मिलेंगे:मेधावी छात्र 30 नवंबर 2026 तक कर सकते हैं आवेदन, अंक प्रतिशत पर होगा चयन

हरियाणा अंबेडकर छात्रवृत्ति, विद्यार्थियों को 8-12 हजार रुपए मिलेंगे:मेधावी छात्र 30 नवंबर 2026 तक कर सकते हैं आवेदन, अंक प्रतिशत पर होगा चयन

डॉ. बीआर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र विद्यार्थी हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से 30 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। जिला कल्याण विभाग के अनुसार, इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, घुमंतू, अर्द्धघुमंतू और टपरीवास जातियों के 10वीं, 12वीं और स्नातक कक्षा के विद्यार्थी उठा सकते हैं। पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के विद्यार्थी केवल 10वीं कक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। पात्रता के लिए अंकों का निर्धारण किया गया है। 10वीं कक्षा में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग-ए के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। पिछड़ा वर्ग-बी और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। 12वीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंक होना जरूरी 12वीं कक्षा के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं। स्नातक स्तर पर अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आवेदन करते समय फोटो, जाति प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, वर्तमान कक्षा का पहचान पत्र और पिछली कक्षा की मार्कशीट सहित सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपिका ने बताया कि विद्यार्थी हरियाणा सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय की चौथी मंजिल स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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