हत्या के दोषी को पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाजत नहीं:राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा- यह गंभीर नैतिक अधमता का अपराध

हत्या के दोषी को पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाजत नहीं:राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, कहा- यह गंभीर नैतिक अधमता का अपराध

जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ किया है कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में दोषी को पासपोर्ट रिन्यू कराने की इजाजत नहीं मिलेगी। जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की बेंच ने चूरू निवासी जिनेंद्र सिंह की याचिका खारिज की। जिनेंद्र सिंह को मई 2023 में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ उनकी अपील हाईकोर्ट में लंबित है। उन्होंने अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। दोषी को पासपोर्ट के मामले में छूट नहीं कोर्ट ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2)(ई) का हवाला दिया। इसके तहत, पिछले 5 साल में नैतिक अधमता से जुड़े अपराध में दो साल या अधिक की सजा पाने वाले को पासपोर्ट जारी या रिन्यू नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा, हत्या गंभीर नैतिक अधमता की श्रेणी में आता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि लंबित मुकदमों में कोर्ट की इजाजत से पासपोर्ट जारी हो सकता है, पर दोषी साबित हो चुके व्यक्ति को ऐसी कोई छूट नहीं मिलती।

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