Bombay HC orders CBI probe into Disha Salian Death: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत केस में बड़ा फैसला आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस को इस पूरे प्रकरण में तुरंत एफआईआर (FIR) भी दर्ज कर नए सिरे से निष्पक्ष जांच शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं। दिशा सालियान 8 जून 2020 को मृत पाई गई थीं। इसके कुछ ही दिनों बाद ही अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे।
पिछली सुनवाई में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया है। यह पूरा कानूनी घटनाक्रम दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान द्वारा दायर याचिका के बाद सामने आया है। सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस की शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी बेटी दिशा की मौत महज एक हादसा या आत्महत्या नहीं थी, बल्कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई थी।
इसी आधार पर दिशा के पिता ने आपराधिक धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने और पूरे सच को सामने लाने के लिए सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
दिशा के पिता का भी होगा बयान दर्ज
जस्टिस सारंग कोटवाल और रणजीत राजा भोंसले की बेंच ने कहा कि CBI को FIR दर्ज करनी होगी और मृतका के पिता सतीश सालियान का बयान भी दर्ज करना होगा। हालांकि, जांच के दौरान किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलने तक उसे आरोपी नहीं माना जाएगा। वहीं, अदालत ने मुंबई पुलिस को मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड तुरंत CBI को सौंपने का आदेश दिया है। बेंंच ने कहा, ”अगर जांच में यह सामने आता है कि कोई मामला नहीं बनता है तो CBI संबंधित अदालत के सामने उचित समरी रिपोर्ट दाखिल करेगी।”
अदालत ने कहा कि सतीश सालियान को सीबीआई की रिपोर्ट को चुनौती देने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

