शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण:दोषी को 10 साल की कठोर जेल, 26 हजार रुपए जुर्माना भी लगा

शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण:दोषी को 10 साल की कठोर जेल, 26 हजार रुपए जुर्माना भी लगा

हरदोई में युवती से यौन शोषण मामले में आरोपी आजाद को दस साल की कठोर जेल हुई। अदालत ने दोषी पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार शाम 5 बजे सुनाया। यह मामला शाहाबाद थाने में 2020 में दर्ज हुआ। आरोपी आजाद, नरहाई, थाना शाहाबाद, हरदोई का रहने वाला है। उस पर आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज था। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हरदोई पुलिस ने अच्छी जांच और सरकारी वकील की मजबूत पैरवी की। सुनवाई में सात गवाहों के बयान और सबूत पेश किए गए। अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी माना। इस केस में अभियोजन अधिकारी सत्यम तिवारी, जांच अधिकारी शिव शंकर सिंह और थाना शाहाबाद के पैरोकार परशुराम की अहम भूमिका रही।

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