एलडीए और आवास विकास परिषद की समाधान योजना का लाभ समय पर नहीं ले पाने वाले बकायेदारों के लिए राहत की खबर है। शासन ने विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में चल रही एकमुश्त समाधान योजना (OTS) की समयसीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर 2026 कर दी है। पहले यह योजना अप्रैल से जुलाई तक के लिए लागू की गई थी। अब इसके तहत पात्र बकायेदार दोबारा आवेदन कर सकेंगे। प्राधिकरणों के अनुरोध पर बढ़ाई गई समयसीमा शासन की ओर से OTS योजना 18 अप्रैल को तीन महीने के लिए शुरू की गई थी। जुलाई में इसकी अवधि खत्म होने के बाद प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषदों ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन पी. गुरुप्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। योजना के तहत आवेदन पहले की तरह आवास बंधु की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किए जा सकेंगे। इसके अलावा ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी रहेगी। शासन ने संबंधित विभागों को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और वेबसाइट पर आवेदन का लिंक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बकायेदारों को मिलेंगे ये फायदे OTS के तहत आवेदन जमा होने के बाद संबंधित मामले का तीन महीने के भीतर निस्तारण किया जाएगा। डिफॉल्टर अवधि के दंड ब्याज में पूरी छूट मिलेगी और केवल साधारण ब्याज लिया जाएगा। इसकी गणना सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा OTS की पूरी राशि 30 दिन के भीतर जमा करने पर तीन प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। यदि OTS की रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक तिहाई राशि 30 दिन में जमा करनी होगी। बाकी रकम तीन द्विमासिक किस्तों में यानी छह महीने के भीतर जमा की जा सकेगी। समय पर किस्त का भुगतान नहीं होने पर अतिरिक्त दंड ब्याज के साथ एक महीने के भीतर भुगतान का मौका दिया जाएगा। योजना का लाभ संपत्तियों के बकाये के साथ-साथ मानचित्र से संबंधित बकाया राशि पर भी लिया जा सकेगा।

