मैहर जिले के अमरपाटन में वर्ष 2022 के एक चर्चित हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है। द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरपाटन विवेक सक्सेना की अदालत ने आरोपी शिवचरण गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह घटना 14 जून 2022 की रात करीब 8 बजे अमरपाटन थाना क्षेत्र के सतना चौराहा, रीवा रोड स्थित बाबा चाय ठेला के सामने हुई थी। पुराने पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में पुरानी बस्ती अमरपाटन निवासी शिवचरण गुप्ता ने दिलीप जैन उर्फ बल्लू को देशी कट्टे से गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद अमरपाटन थाने में अपराध क्रमांक 343/2022 दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में शासन की ओर से 14 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 37 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। हत्या में प्रयुक्त दो कट्टे भी साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए थे। संपूर्ण विचारण के बाद अदालत ने आरोपी शिवचरण गुप्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(बी)(ए) तथा 27 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने उसे आजीवन सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता पंकज कुमार पटेल ने पैरवी की।

