मुजफ्फरपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक को किया निलंबित:शिक्षिका से गलत व्यवहार करने का आरोप, डीईओ ने की कार्रवाई

मुजफ्फरपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापक को किया निलंबित:शिक्षिका से गलत व्यवहार करने का आरोप, डीईओ ने की कार्रवाई

मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड स्थित गयासुद्दीनपुर पूर्वी टोला मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मिर्जा गालिब को निलंबित कर दिया गया है। उन पर विद्यालय की एक शिक्षिका के साथ अमर्यादित और हिंसक व्यवहार करने के आरोप हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कुमार अरविंद सिन्हा ने यह कार्रवाई की है। जिला शिक्षा कार्यालय की से जारी ज्ञापांक 4109 के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान सहायक शिक्षिका सुश्री ममता रानी ने अधिकारियों को लिखित बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक उन पर गलत नीयत रखते हैं और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। विरोध करने पर वह आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। शिक्षिका के साथ मारपीट की कोशिश मामला केवल मानसिक प्रताड़ना तक सीमित नहीं रहा। पीड़िता के विरोध जताने पर आरोपी मिर्जा गालिब ने शिक्षिका के साथ मारपीट की कोशिश की। जान से मारने की धमकी दी। स्थिति बिगड़ने पर शिक्षिका ने तुरंत बिहार पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन ‘डायल 112’ पर कॉल कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।
स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब नहीं दिया था जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी शिक्षक पीड़िता के परिचितों और समाज के अन्य लोगों को भी लगातार धमका रहे थे। विभागीय नियमावली के तहत 12 अगस्त 2026 को आरोपी प्रधानाध्यापक से पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, उनका जवाब असंतोषजनक और मनगढ़ंत पाया गया। DEO ने इसे शिक्षक आचरण संहिता का गंभीर उल्लंघन मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की। निलंबन अवधि के दौरान मोहम्मद मिर्जा गालिब का मुख्यालय ‘प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मीनापुर’ निर्धारित किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड स्थित गयासुद्दीनपुर पूर्वी टोला मध्य विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद मिर्जा गालिब को निलंबित कर दिया गया है। उन पर विद्यालय की एक शिक्षिका के साथ अमर्यादित और हिंसक व्यवहार करने के आरोप हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कुमार अरविंद सिन्हा ने यह कार्रवाई की है। जिला शिक्षा कार्यालय की से जारी ज्ञापांक 4109 के अनुसार, 29 जुलाई 2026 को विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान सहायक शिक्षिका सुश्री ममता रानी ने अधिकारियों को लिखित बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक उन पर गलत नीयत रखते हैं और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। विरोध करने पर वह आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे। शिक्षिका के साथ मारपीट की कोशिश मामला केवल मानसिक प्रताड़ना तक सीमित नहीं रहा। पीड़िता के विरोध जताने पर आरोपी मिर्जा गालिब ने शिक्षिका के साथ मारपीट की कोशिश की। जान से मारने की धमकी दी। स्थिति बिगड़ने पर शिक्षिका ने तुरंत बिहार पुलिस की आपातकालीन हेल्पलाइन ‘डायल 112’ पर कॉल कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।
स्पष्टीकरण में संतोषजनक जवाब नहीं दिया था जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी शिक्षक पीड़िता के परिचितों और समाज के अन्य लोगों को भी लगातार धमका रहे थे। विभागीय नियमावली के तहत 12 अगस्त 2026 को आरोपी प्रधानाध्यापक से पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। हालांकि, उनका जवाब असंतोषजनक और मनगढ़ंत पाया गया। DEO ने इसे शिक्षक आचरण संहिता का गंभीर उल्लंघन मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की। निलंबन अवधि के दौरान मोहम्मद मिर्जा गालिब का मुख्यालय ‘प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, मीनापुर’ निर्धारित किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।  

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