मिर्जापुर के उप स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार का रास्ता साफ:राज्य सरकार ने जारी की धनराशि, दिसंबर तक काम पूरा करने का निर्देश

मिर्जापुर के उप स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार का रास्ता साफ:राज्य सरकार ने जारी की धनराशि, दिसंबर तक काम पूरा करने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिर्जापुर जिले के विकास खंड छानबे स्थित ग्राम नीबी गहरवार के उप स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर इमारत के पुनर्निर्माण से जुड़ी एक जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने यह आदेश स्मृति सुधा सिंह की याचिका पर सुनाया। याचिका में राज्य सरकार को भवन के पुनर्निर्माण/मरम्मत के निर्देश देने की मांग की गई थी। 16 अप्रैल 2026 को अदालत ने राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करने को कहा था। 15 मई 2026 को खंडपीठ ने सभी उपचारात्मक कदम उठाने और प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। 3 अगस्त 2026 को बताया गया कि मरम्मत का अनुमानित लागत खाका तैयार कर कार्यपालक अभियंता, परिवार कल्याण निदेशालय, लखनऊ को भेज दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 20 अगस्त 2026 को 11,76,651 रूपये की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। अब टेंडर जारी होने के बाद कार्यादेश जारी किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि स्वीकृति के बाद तत्काल कदम उठाकर तीन महीने के भीतर यानी दिसंबर 2026 तक काम पूरा किया जाए।

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