बीकानेर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म-दोषी को 20-साल की सजा सुनाई:1.10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया

बीकानेर पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म-दोषी को 20-साल की सजा सुनाई:1.10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया

बीकानेर में पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय ने 14 साल की किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1.10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला 17 मार्च 2025 का है। अभियोजन के अनुसार, शाम करीब 7 बजे किशोरी अपने खेत से पशुओं को बाहर निकालने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर अपने साथियों की मदद से उसे मुंह बंद कर जान से मारने की धमकी दी और अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकाया और उसे घटना के बारे में किसी को बताने से मना किया। 18 मार्च की सुबह किशोरी घर के बाहर बदहवास हालत में मिली। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अदालत में पीड़िता के बयान, माता-पिता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 17 गवाहों के बयान कराए गए। कोर्ट ने कहा- नाबालिगों से जुड़े मामलों में कड़ी सजा जरूरी अदालत ने आदेश में कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ अपराध करना गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में कानून का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपराधियों के प्रति कठोर रुख अपनाना है। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर दिलाने के लिए भी संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं।

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