फर्रुखाबाद में 17 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अभिनीतम उपाध्याय की अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में एक दोषी उदयवीर को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की अतिरिक्त सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया है। खेत पर काम करते समय हुआ था विवाद मामला मोहम्मदाबाद क्षेत्र के सिकोली गांव का है। गांव निवासी संजीव ने पुलिस को बताया था कि 15 अक्टूबर 2009 की शाम करीब 7 बजे वह अपने पिता शिवरतन सिंह के साथ खेत में काम कर रहे थे। तभी नगला तबेदार निवासी धनीराम और कछपुरा निवासी उदयवीर वहां पहुंचे। आरोप था कि दोनों शराब के नशे में थे और शिवरतन से गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने मारपीट की और फायरिंग करते हुए धमकी देकर भाग गए। इलाज के दौरान हुई थी शिवरतन की मौत घटना में घायल शिवरतन सिंह को पहले अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें कानपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। 30 सितंबर को ठहराया था दोषी मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने 30 सितंबर को धनीराम और उदयवीर को हत्या का दोषी ठहराया था। अब दोनों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उदयवीर को आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल की सजा और 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है।

