फतेहाबाद में हेरोइन तस्कर को 4 साल की कैद:कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना लगाया, न देने पर 4 महीने की अतिरिक्त जेल

फतेहाबाद में हेरोइन तस्कर को 4 साल की कैद:कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना लगाया, न देने पर 4 महीने की अतिरिक्त जेल

फतेहाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमंत यादव (एनडीपीएस एक्ट स्पेशल कोर्ट) की कोर्ट ने करीब 8 साल पुराने हेरोइन तस्करी के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तस्कर को दोषी ठहराते हुए 4 साल की कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि यह मामला 18 फरवरी 2018 का है। उस दिन फतेहाबाद शहर थाना पुलिस की टीम भूना रोड बाइपास पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान सिरसा की तरफ से एक युवक पैदल आता दिखा। वह पुलिस टीम को देखकर तेजी से भागने लगा। पुलिस ने शक होने पर पकड़ा पुलिसकर्मियों ने शक होने पर उसे पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना नाम अशोक कुमार, निवासी स्वामी नगर, फतेहाबाद बताया। तलाशी लेने पर आरोपी की दाहिनी जेब से पॉलीथिन में रखी 85 ग्राम हेरोइन मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी अशोक कुमार के खिलाफ फतेहाबाद शहर थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(b)-61-85 के तहत एफआईआर नंबर 79 दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर सुनाया फैसला कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने अशोक कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(b) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी अशोक कुमार को 4 साल की कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे 4 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और उप जिला न्यायवादी हरवीर सिंह मलिक ने इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी की। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में रखे गए मौखिक और दस्तावेजी सबूतों, साथ ही पुलिस गवाहों की गवाही के आधार पर ही अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराकर यह सजा सुनाई।

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