नाबालिग से 5 साल तक रेप,दोषी को 10-साल की सजा:शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

नाबालिग से 5 साल तक रेप,दोषी को 10-साल की सजा:शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी रविशंकर कुमार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो) अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे सात महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शादी का झांसा देकर नाबालिग का शोषण विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी के अनुसार, करीब दो साल पहले पीड़िता के पिता ने बैरिया थाने में FIR दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि गांव के सुरेश महतो का बेटा रविशंकर कुमार शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का करीब पांच साल तक यौन शोषण करता रहा। जांच के बाद पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में शुरू हुई। गवाह और सबूतों के आधार पर दोषी करार सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े सबूत और गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रविशंकर कुमार को दोषी करार दिया। 10 साल कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने दोषी रविशंकर कुमार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी रविशंकर कुमार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (रेप एंड पॉक्सो) अरविंद कुमार गुप्ता की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे सात महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। शादी का झांसा देकर नाबालिग का शोषण विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी के अनुसार, करीब दो साल पहले पीड़िता के पिता ने बैरिया थाने में FIR दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि गांव के सुरेश महतो का बेटा रविशंकर कुमार शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का करीब पांच साल तक यौन शोषण करता रहा। जांच के बाद पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में शुरू हुई। गवाह और सबूतों के आधार पर दोषी करार सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मामले से जुड़े सबूत और गवाह कोर्ट के समक्ष पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रविशंकर कुमार को दोषी करार दिया। 10 साल कठोर कारावास, 50 हजार जुर्माना विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने दोषी रविशंकर कुमार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर सात महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।  

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