नाबालिग से दुष्कर्म में कासिफ को 10 साल कैद:अलीगढ़ में पॉक्सो कोर्ट का फैसला; 20 हजार रुपये जुर्माना, पीड़िता को मिलेगी धनराशि

नाबालिग से दुष्कर्म में कासिफ को 10 साल कैद:अलीगढ़ में पॉक्सो कोर्ट का फैसला; 20 हजार रुपये जुर्माना, पीड़िता को मिलेगी धनराशि

नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी कासिफ को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभिषेक कुमार बगड़िया ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला क्वार्सी थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता यशपाल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 26 दिसंबर 2024 को दोपहर करीब एक बजे कासिफ उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पीड़िता घर से एक लाख रुपये नकद, आधार कार्ड और शिक्षा से संबंधित दस्तावेज भी लेकर गई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
तीन धाराओं में सुनाई सजा
मुकदमे की सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कासिफ को दोषी ठहराया। पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 10 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
वहीं, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) में तीन साल का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 87 में पांच साल का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना जमा नहीं करने पर संबंधित धाराओं में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रघुवंश शर्मा और महेश सिंह ने न्यायालय में पैरवी की।

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