नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास:मधुबनी कोर्ट ने 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया, पीड़िता को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास:मधुबनी कोर्ट ने 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया, पीड़िता को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश

मधुबनी। मधुबनी पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एनके त्यागी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी विवेक कुमार झा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। इसके अतिरिक्त पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी संबंधित प्राधिकार को दिया गया है। इस संबंध में शुक्रवार शाम छह बजे विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) कुमारी मधु रानी ने बताया कि दोषी विवेक कुमार झा मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरवारी टोल का निवासी है। पीड़िता इसी थाना क्षेत्र के एक घर में पिछले तीन वर्षों से नौकरानी के रूप में काम करती थी। इसी दौरान एक रात विवेक कुमार झा ने चाकू की नोक पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार धमकी देकर उसके साथ यौन शोषण करता रहा। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि लगातार शोषण के कारण जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई, तब इस मामले को लेकर पंचायत भी बुलाई गई थी। हालांकि, विवेक कुमार झा ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर 26 अक्टूबर 2016 को बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी ने अदालत के समक्ष दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश एनके त्यागी की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा उपलब्ध कराने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मधुबनी। मधुबनी पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश एनके त्यागी की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी विवेक कुमार झा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। इसके अतिरिक्त पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी संबंधित प्राधिकार को दिया गया है। इस संबंध में शुक्रवार शाम छह बजे विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) कुमारी मधु रानी ने बताया कि दोषी विवेक कुमार झा मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरवारी टोल का निवासी है। पीड़िता इसी थाना क्षेत्र के एक घर में पिछले तीन वर्षों से नौकरानी के रूप में काम करती थी। इसी दौरान एक रात विवेक कुमार झा ने चाकू की नोक पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार धमकी देकर उसके साथ यौन शोषण करता रहा। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि लगातार शोषण के कारण जब नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई, तब इस मामले को लेकर पंचायत भी बुलाई गई थी। हालांकि, विवेक कुमार झा ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर 26 अक्टूबर 2016 को बेनीपट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी ने अदालत के समक्ष दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश एनके त्यागी की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा उपलब्ध कराने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले यौन अपराधों के मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।  

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