अलवर में होम लोन लेने के लिए दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का निरीक्षण कराने और बाद में किश्तों का भुगतान नहीं करने का मामला सामने आया है। मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड की ओर से जयपुर निवासी दंपती के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में परिवाद पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवाद के अनुसार, जयपुर के गणपति नगर, रेलवे कॉलोनी निवासी जयराम बैरवा और उनकी पत्नी निर्मला बैरवा ने अक्टूबर 2023 में अलवर स्थित मुथूट होमफिन की शाखा से होम लोन के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने उन्हें 19 लाख 80 हजार 878 रुपए का ऋण स्वीकृत किया। इसकी अदायगी 27,049 रुपए की 180 मासिक किश्तों में करनी थी। दूसरे की संपत्ति दिखाकर लोन लेने का आरोप कंपनी का आरोप है कि ऋण लेने से पहले दंपती ने अलवर जिले की रैणी तहसील के छिलोड़ी गांव स्थित एक आवासीय भूमि के पट्टे से संबंधित दस्तावेज दिए थे। साथ ही, संपत्ति पर बने मकान का निरीक्षण कराया और वहां अपना निवास होना बताया था। बाद में कंपनी के प्रतिनिधि जब संपर्क करने पहुंचे तो पता चला कि ऋण के लिए दिए गए दस्तावेज जिस संपत्ति के थे, निरीक्षण किसी दूसरे व्यक्ति जसराम की संपत्ति का कराया गया था। किश्तों का भुगतान नहीं करने का भी आरोप परिवाद में आरोप लगाया गया है कि दंपती ने ऋण की नियमित किश्तों का भुगतान नहीं किया। कंपनी की ओर से बार-बार तकाजा करने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। फिलहाल कंपनी की कमर्चारी भानु प्रकाश पारीक की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

