दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा:कोर्ट ने 34 हजार जुर्माना लगाया; पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की सजा:कोर्ट ने 34 हजार जुर्माना लगाया; पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

बाराबंकी में बुधवार को दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 12 साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 34 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला लोनीकटरा थाना क्षेत्र के एक मामले में आया है। महिला की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस पुलिस के मुताबिक, 27 जून 2023 को महिला की शिकायत पर मनीष उर्फ संजय के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोप था कि उसने दुष्कर्म किया, घर में घुसा और धमकी दी। लोनीकटरा थाने में आईपीसी की धारा 376, 452 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत हुई पैरवी तत्कालीन जांच अधिकारी सुरेश कुमार वर्मा ने मामले की जांच की। उन्होंने साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस अधीक्षक रवीना त्यागी के निर्देश पर ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मामले में प्रभावी पैरवी की गई। सबूतों के आधार पर सुनाई सजा बाराबंकी के अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर-37 ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मनीष उर्फ संजय को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 12 साल की कैद और 34 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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