करीब 5 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई l आरोपी पीड़िता का नातेदार है l कोर्ट ने सजा के साथ 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने आरोपी की डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर सजा दी है। अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने बताया कि घटना शहर के डीडी नगर थाना अंतर्गत एक गांव में 17 मई 2021 की है। घटना दिनांक को पीड़िता सुबह जंगल में लकड़ी लेने गई थी। तभी उसका नातेदार आरोपी लखन (19)पिता वेलजी कटारा निवासी सरवनी खुर्द आया और उसने बुरी नीयत से पकड़ लिया। उसकी मर्जी के बिना दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं मारपीट भी की। जिससे वह गिर गई थी और पत्थर से मुंह पर चोट आई थी। आरोपी वहां से भाग गया l पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 323 , 506 भादवि की रिपोर्ट दर्ज किया। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र उपनिरीक्षक निशा चौबे प्रस्तुत किया था। पीड़िता के बयान अहम रहे प्रकरण में अभियोजन द्वारा पीड़िता समेत कुल 6 गवाह के कथन तथा 14 दस्तावेज प्रस्तुत किए। पीड़िता के घटना के संबंध में कथन अहम रहे। पीड़िता द्वारा घटना दिनांक को ही रिपोर्ट लिखवाई गई थी। डीएनए टेस्ट हुआ था जिससे दुष्कर्म की पुष्टि हुई। न्यायालय तृतीय सत्र न्यायाधीश रतलाम ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के कथन एवं दस्तावेज के आधार पर आरोपी को 10 वर्ष का कारावास तथा 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी द्वारा की गई।

