दहेज के लिए पत्नी को मारा-पीटा, पति को सजा:कोर्ट ने 7 साल की कैद सुनाई, 18 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

दहेज के लिए पत्नी को मारा-पीटा, पति को सजा:कोर्ट ने 7 साल की कैद सुनाई, 18 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया

सोनभद्र में दहेज के लिए पत्नी से मारपीट करने और उसकी मौत के मामले में अदालत ने पति को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पति संतोष पनिका पर 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी सीएडब्ल्यू विपिन कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दहेज कम मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के पिता ने अनपरा थाना क्षेत्र में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उनकी बेटी अंबे की शादी वर्ष 2004 में सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज निवासी संतोष कुमार पनिका पुत्र जवाहिर पनिका से हुई थी। आरोप था कि शादी के करीब डेढ़ साल बाद दहेज कम मिलने की बात को लेकर पति और ससुराल के अन्य लोग अंबे के साथ मारपीट करने लगे। इनमें सास, ससुर, जेठ और जेठानी भी शामिल थे। आरोप है कि वे बार-बार अंबे को मायके छोड़ देते थे। इसके बाद मायके वाले किसी तरह उसे वापस ससुराल पहुंचाते थे। 2007 में मिला था महिला का शव अभियोजन के मुताबिक, 23 मई 2007 को बीजपुर थाने से सूचना मिली कि एक शव बरामद हुआ है। पीड़िता के पिता को साड़ी, चप्पल, चुनरी और पायल दिखाए गए तो उन्होंने उनकी पहचान अपनी बेटी अंबे के सामान के रूप में की। इसके बाद उन्होंने बीजपुर थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद अनपरा पुलिस ने 9 अक्टूबर 2007 को मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर सुनाई सजा विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी संतोष पनिका के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया। अदालत ने संतोष पनिका को दोषी पाते हुए 7 साल की कैद और 18 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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