दरभंगा में MLC चुनाव के लिए 75 बूथों पर मतदान:सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों पर प्रतिबंध; फर्जी वोटिंग पर FIR, 23-24 अक्टूबर को ट्रैफिक प्लान लागू

दरभंगा में MLC चुनाव के लिए 75 बूथों पर मतदान:सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों पर प्रतिबंध; फर्जी वोटिंग पर FIR, 23-24 अक्टूबर को ट्रैफिक प्लान लागू

दरभंगा में बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 75 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान दलों को बैलेट पेपर, मतपेटिका और अन्य चुनाव सामग्री के साथ निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दिन सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित श्रेणियों को छोड़कर अन्य वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। शाम 4 बजे तक मतदान केंद्र पर कतार में खड़े मतदाताओं को नियमानुसार वोट डालने का अवसर दिया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटिकाओं को सुरक्षित लहेरियासराय स्थित नए खेल भवन परिसर में जिला अतिथिगृह के निकट निर्धारित संग्रहण स्थल पर जमा कराया जाएगा। मतदान दलों को मतपेटिकाएं लेकर जाते समय रास्ते में किसी रेस्टोरेंट, दुकान या ढाबे पर नहीं रुकने का निर्देश दिया गया है। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी, फर्जी वोटिंग पर कार्रवाई मतदान की तैयारियों को लेकर प्रेक्षागृह में मतदान दलों, माइक्रो प्रेक्षकों, जोनल और सुपर जोनल दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। डीएम ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सभी मतदान केंद्रों पर लगातार वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। मतदान कक्ष में मोबाइल फोन और कलम लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को निर्धारित व्यवस्था के तहत इन्हें जमा करना होगा। संदिग्ध गतिविधियों और बार-बार मतदान केंद्र आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। फर्जी मतदाता बनकर वोट डालने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों पर प्रतिबंध मतदान को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत 23 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित श्रेणियों को छोड़कर अन्य वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्य, मतदान दल, एंबुलेंस और बिजली, दूध व पानी की आपूर्ति से जुड़े आवश्यक सेवा वाहनों को छूट दी गई है। निर्वाचन पदाधिकारी से परमिट प्राप्त प्रत्याशियों के वाहन में चालक सहित अधिकतम पांच लोग सवार हो सकेंगे। इन वाहनों से मतदाताओं को ढोने की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहन से वाहन मालिक और उनके परिवार के सदस्य मतदान के लिए जा सकेंगे। हालांकि, वाहन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर तक ही ले जाने की अनुमति होगी। निर्धारित मार्गों पर चलने वाली बसों, बीमार व्यक्तियों के वाहनों और रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड तक जाने वाले आवश्यक रिक्शा तथा अन्य वाहनों को भी नियमानुसार अनुमति रहेगी। मोबाइल इस्तेमाल पर रोक, उल्लंघन करने पर कार्रवाई मतदान केंद्र परिसर में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को छोड़कर अन्य लोगों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथरड्डी जलरड्डी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों की टीमें भी तैनात रहेंगी। एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति स्थल पर मुस्तैद रहने, निर्धारित रूट की जानकारी रखने और किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने मतदाताओं से निर्वाचन संबंधी नियमों का पालन करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। पोलो मैदान में पार्किंग, स्ट्रांग रूम तक वाहन ले जाने पर रोक मतपेटियां लेकर आने वाले वाहनों की पार्किंग पोलो मैदान परिसर में निर्धारित की गई है। संबंधित कर्मियों और वाहन चालकों को विकास भवन के पास स्थित बैरियर के निकट वाहनों को कतारबद्ध करना होगा। इसके बाद वाहनों से मतपेटियां उतारकर स्ट्रांग रूम तक पहुंचाई जाएंगी। वाहनों को स्ट्रांग रूम की ओर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वापसी के लिए लहेरियासराय स्टेशन मोड़ से दाहिनी ओर मद्यनिषेध थाना मोड़ होते हुए दरबारी चौक जाने या बाईं ओर चट्टी दुर्गा मंदिर की तरफ निकलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। निर्धारित मार्गों के अलावा शहर के अन्य मार्गों पर यातायात पूर्ववत जारी रहेगा। हालांकि, विशेष परिस्थिति में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। प्रशासन ने संबंधित कर्मियों और वाहन चालकों से निर्धारित रूट व पार्किंग व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। दरभंगा में बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के 75 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान दलों को बैलेट पेपर, मतपेटिका और अन्य चुनाव सामग्री के साथ निर्धारित केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दिन सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित श्रेणियों को छोड़कर अन्य वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मतदान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। शाम 4 बजे तक मतदान केंद्र पर कतार में खड़े मतदाताओं को नियमानुसार वोट डालने का अवसर दिया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद मतपेटिकाओं को सुरक्षित लहेरियासराय स्थित नए खेल भवन परिसर में जिला अतिथिगृह के निकट निर्धारित संग्रहण स्थल पर जमा कराया जाएगा। मतदान दलों को मतपेटिकाएं लेकर जाते समय रास्ते में किसी रेस्टोरेंट, दुकान या ढाबे पर नहीं रुकने का निर्देश दिया गया है। सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी, फर्जी वोटिंग पर कार्रवाई मतदान की तैयारियों को लेकर प्रेक्षागृह में मतदान दलों, माइक्रो प्रेक्षकों, जोनल और सुपर जोनल दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई। डीएम ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। सभी मतदान केंद्रों पर लगातार वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मतदान की गोपनीयता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है। मतदान कक्ष में मोबाइल फोन और कलम लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मतदाताओं को निर्धारित व्यवस्था के तहत इन्हें जमा करना होगा। संदिग्ध गतिविधियों और बार-बार मतदान केंद्र आने वाले लोगों पर नजर रखी जाएगी। फर्जी मतदाता बनकर वोट डालने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह 5 से शाम 6 बजे तक वाहनों पर प्रतिबंध मतदान को लेकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत 23 अक्टूबर को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित श्रेणियों को छोड़कर अन्य वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्य, मतदान दल, एंबुलेंस और बिजली, दूध व पानी की आपूर्ति से जुड़े आवश्यक सेवा वाहनों को छूट दी गई है। निर्वाचन पदाधिकारी से परमिट प्राप्त प्रत्याशियों के वाहन में चालक सहित अधिकतम पांच लोग सवार हो सकेंगे। इन वाहनों से मतदाताओं को ढोने की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहन से वाहन मालिक और उनके परिवार के सदस्य मतदान के लिए जा सकेंगे। हालांकि, वाहन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर तक ही ले जाने की अनुमति होगी। निर्धारित मार्गों पर चलने वाली बसों, बीमार व्यक्तियों के वाहनों और रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड तक जाने वाले आवश्यक रिक्शा तथा अन्य वाहनों को भी नियमानुसार अनुमति रहेगी। मोबाइल इस्तेमाल पर रोक, उल्लंघन करने पर कार्रवाई मतदान केंद्र परिसर में निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को छोड़कर अन्य लोगों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथरड्डी जलरड्डी ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। थाना प्रभारी, पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए अधिकारियों की टीमें भी तैनात रहेंगी। एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति स्थल पर मुस्तैद रहने, निर्धारित रूट की जानकारी रखने और किसी भी समस्या की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने मतदाताओं से निर्वाचन संबंधी नियमों का पालन करने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। पोलो मैदान में पार्किंग, स्ट्रांग रूम तक वाहन ले जाने पर रोक मतपेटियां लेकर आने वाले वाहनों की पार्किंग पोलो मैदान परिसर में निर्धारित की गई है। संबंधित कर्मियों और वाहन चालकों को विकास भवन के पास स्थित बैरियर के निकट वाहनों को कतारबद्ध करना होगा। इसके बाद वाहनों से मतपेटियां उतारकर स्ट्रांग रूम तक पहुंचाई जाएंगी। वाहनों को स्ट्रांग रूम की ओर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। वापसी के लिए लहेरियासराय स्टेशन मोड़ से दाहिनी ओर मद्यनिषेध थाना मोड़ होते हुए दरबारी चौक जाने या बाईं ओर चट्टी दुर्गा मंदिर की तरफ निकलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। निर्धारित मार्गों के अलावा शहर के अन्य मार्गों पर यातायात पूर्ववत जारी रहेगा। हालांकि, विशेष परिस्थिति में यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। प्रशासन ने संबंधित कर्मियों और वाहन चालकों से निर्धारित रूट व पार्किंग व्यवस्था का पालन करने की अपील की है।  

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