ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दूसरी बार सजा, कोर्ट ने कहा- ‘हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया गया पद का इस्तेमाल गलत’

ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों में दूसरी बार सजा, कोर्ट ने कहा- ‘हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया गया पद का इस्तेमाल गलत’

Delhi Riots Case 2020: दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दंगा करने और अपराध के लिए उकसाने व मदद करने के आरोप में दोषी ठहराया था। सजा के तौर पर उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने फरवरी 2020 के दंगों में संलिप्तता के चलते ताहिस हुसैन को यह सजा दी है।

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