प्रतापगढ़ की नगर पंचायत ढकवा के अध्यक्ष अशोक त्यागी को पद से हटा दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 48(2) और धारा 54(क) के तहत जारी किया गया है। इन धाराओं में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अशोक त्यागी को नगर पंचायत ढकवा के अध्यक्ष पद से हटाने की मंजूरी दी गई है। धारा 48 के तहत उन्हें तुरंत अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक राज्य निर्वाचन आयोग उपचुनाव नहीं करा लेता, तब तक नगर पंचायत अध्यक्ष के अधिकार और काम जिलाधिकारी प्रतापगढ़ या उनके द्वारा चुने गए डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी संभालेंगे। इस अधिकारी को नगर पंचायत का ‘प्रशासक’ कहा जाएगा। इस आदेश की कॉपी राज्य निर्वाचन आयोग, नगर निकाय निदेशालय, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ और नगर पंचायत ढकवा के संबंधित अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई के लिए भेजी गई है। शासन के इस आदेश के बाद अब नगर पंचायत ढकवा में अध्यक्ष पद के उपचुनाव होने तक प्रशासक ही कामकाज देखेंगे।

