इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला पूर्ति अधिकारी ब्रिजेश कुमार शुक्ला के मुरादाबाद से श्रावस्ती किए गए तबादले पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने यह अंतरिम आदेश दिया। याची के अधिवक्ता दुर्गा शंकर शुक्ला के अनुसार, ब्रिजेश कुमार शुक्ला का 15 जून 2026 के आदेश से हमीरपुर से मुरादाबाद तबादला हुआ था। उन्होंने 30 जून 2026 को मुरादाबाद में कार्यभार ग्रहण कर लिया, लेकिन जिलाधिकारी ने उनके चार्ज सर्टिफिकेट पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं किए। इस पर याची ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने पूछा कि जिलाधिकारी ज्वाइनिंग पर प्रतिहस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे।नाराज जिलाधिकारी ने तय तारीख (13 जुलाई) से ठीक एक दिन पहले, 12 जुलाई 2026 को याची को मुरादाबाद से श्रावस्ती भेजने का आदेश जारी कर दिया।

