उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और जनपद न्यायाधीश राजीव कमल पाण्डेय के मार्गदर्शन में पट्टी स्थित रामराज इंटरमीडिएट कॉलेज में पॉक्सो एक्ट-2012 पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्राम न्यायालय पट्टी के न्यायाधीश सुनील गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सुरक्षित बच्चे ही खुशहाल समाज का निर्माण करते हैं। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए यह कानून बनाया गया है। न्यायाधीश ने बच्चों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी अनुचित घटना की जानकारी तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षकों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को दें। उन्होंने आपात स्थिति में मदद के लिए पुलिस हेल्पलाइन 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और निशुल्क विधिक सहायता के लिए 15100 डायल करने की जानकारी भी दी। इस दौरान प्रधानाचार्य प्रशस्त तिवारी ने बाल शोषण रोकने में पॉक्सो एक्ट को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। वहीं, पैनल अधिवक्ता इंद्र प्रसाद ने निशुल्क विधिक सहायता प्रक्रिया और पीएलवी राम प्रकाश पाण्डेय ने बाल अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया। शिक्षक अरुण मिश्रा के संचालन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में विजय कुमार सिंह, राजेश दुबे, सतीश कुमार पाण्डेय और रमेश तिवारी समेत बड़ी संख्या में शिक्षक व विद्यार्थी मौजूद रहे।

