Maharashtra Crime: महाराष्ट्र सरकार की ओर से लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत नासिक शहर में पहला मामला दर्ज किया गया है। भद्रकाली पुलिस थाने में एक युवती की शिकायत पर एक युवक के खिलाफ नाबालिग अवस्था से कथित यौन शोषण, अश्लील फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो (POCSO) कानून और धर्मांतरण विरोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इंस्टाग्राम से दोस्ती और पिता की मौत का उठाया फायदा
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता की आरोपी अमन अफसर खान से वर्ष 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए पहचान हुई थी। उस समय युवती 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और उसकी उम्र 16 वर्ष बताई गई है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पहचान बढ़ने के बाद आरोपी नियमित रूप से युवती से मिलने लगा। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। पीड़िता के पिता की मृत्यु के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी। आरोप है कि आरोपी ने उसकी इस स्थिति का फायदा उठाया और शादी का भरोसा देकर उसका कथित यौन शोषण किया।
नाबालिग होने के बावजूद लॉज ले जाने का आरोप
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी को उसकी नाबालिग उम्र की जानकारी थी। इसके बावजूद वह उसे नासिक के एक लॉज में ले गया, जहां उसके साथ कथित तौर पर जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए।
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने युवती से शादी करने और उसे कभी नहीं छोड़ने का भरोसा दिया था। युवती के 18 वर्ष की होने के बाद जब उसने शादी के बारे में आरोपी से बात की, तो कथित तौर पर उसके सामने धर्म परिवर्तन की शर्त रखी गई।
धर्म परिवर्तन के बाद भी शादी नहीं करने का आरोप
शिकायत के अनुसार, आरोपी की कथित शर्त के बाद युवती ने धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद उस पर मुस्लिम युवती की तरह रहने और बुर्का पहनने का दबाव डाला गया। कथित तौर पर उसे दूसरे पुरुषों से बातचीत करने से भी रोका जाता था।
पीड़िता का आरोप है कि इतना सब होने के बावजूद आरोपी ने उससे शादी नहीं की। इसके बजाय वह उसे अलग-अलग जगहों पर बुलाता रहा और उसके साथ कथित तौर पर यौन शोषण करता रहा।
अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप
पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाए थे। इन तस्वीरों और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह उसे कथित तौर पर ब्लैकमेल करता था।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने फोटो-वीडियो डिलीट करने के बदले 5 लाख रुपये की मांग की। पीड़िता ने उससे संबंध खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि आरोपी लगातार फोन कर उसे मानसिक रूप से परेशान करता रहा।
शिकायत में युवती ने आरोप लगाया है कि 25 जून को आरोपी ने उसे जबरन मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया। इसके बाद आरोपी ने पैसों की मांग की और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आखिर में लगातार उत्पीड़न से परेशान होकर युवती और उसके परिवार ने पुलिस से संपर्क किया।
BNS और पॉक्सो और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत केस
लगातार मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने आखिरकार अपने परिवार को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ भद्रकाली थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद आधार पर पुलिस ने अफसर खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), पॉक्सो एक्ट और महाराष्ट्र के धर्मांतरण विरोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

