चेक बाउंस मामलों के लिए लगेगी विशेष लोक अदालत:सोनीपत में 21 नवंबर को होगी सुनवाई; 20 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

चेक बाउंस मामलों के लिए लगेगी विशेष लोक अदालत:सोनीपत में 21 नवंबर को होगी सुनवाई; 20 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के निर्देश पर सोनीपत जिला न्यायालय और गोहाना, गन्नौर, खरखौदा उपमंडल के न्यायालयों में विशेष लोक अदालत लगेगी। यह अदालत 21 नवंबर को चेक बाउंस से जुड़े मामलों का निपटारा करेगी। इसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत लंबित मामलों को आपसी सहमति और समझौते से सुलझाया जाएगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगजीत सिंह के मार्गदर्शन में यह आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रचेता सिंह ने बताया कि जिन लोगों के चेक बाउंस से जुड़े मामले अदालतों में लंबित हैं, वे 20 नवंबर तक अपने संबंधित न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। इन मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए उन्हें विशेष लोक अदालत में पेश किया जा सकता है। इसमें लंबित अपीलें भी शामिल होंगी। आपसी समझौते से विवादों का होगा त्वरित समाधान डीएलएसए सचिव प्रचेता सिंह ने बताया कि विशेष लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का शीघ्र, सरल और सौहार्दपूर्ण समाधान उपलब्ध करवाना है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निपटारा होने से पक्षकारों के समय, धन और ऊर्जा की बचत होती है तथा उन्हें लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम एवं सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है। उन्होंने चेक बाउंस से संबंधित मामलों में शामिल पक्षकारों से अपील की कि वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर आपसी सहमति से अपने मामलों का निपटारा करवाएं। विशेष लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत के कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की टोल-फ्री हेल्पलाइन संख्या 15100 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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