गोंडा में कोतवाली नगर क्षेत्र के जानकी नगर ग्रामीण में जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ा मामला सामने आया है। मिश्रौलिया निवासी 78 वर्षीय राम मिलन तिवारी की शिकायत पर शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे पुलिस ने केस दर्ज किया। सीजेएम गोंडा के आदेश पर अंकुर अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मामले की जांच उपनिरीक्षक उदित कुमार वर्मा को सौंपी गई है। अपने हिस्से से अधिक जमीन बेचने का आरोप राम मिलन तिवारी के मुताबिक, उन्होंने जानकी नगर ग्रामीण में सहखातेदारों से वर्ष 2013, 2016 और 2022 में जमीन खरीदी थी। इसमें गाटा संख्या 434, 437 और 438 की कुल 0.281 हेक्टेयर जमीन शामिल है। आरोप है कि अंकुर अग्रवाल ने खतौनी में नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर अपने हिस्से से करीब 0.312 हेक्टेयर अधिक जमीन बेच दी। शिकायत के मुताबिक, जनवरी 2020 से हाल के वर्षों तक अलग-अलग लोगों के नाम इन गाटा संख्याओं से बैनामे और इकरारनामे किए गए। जमीन पर कब्जे के दौरान सामने आया मामला पीड़ित के मुताबिक, मामले की जानकारी तब हुई जब कुछ खरीदार जमीन पर कब्जा करने पहुंचे। उन्होंने बिक्री पर आपत्ति जताई और बैनामा निरस्त करने की मांग की। आरोप है कि इस पर अंकुर अग्रवाल ने गाली-गलौज की और मारपीट के लिए दौड़ा लिया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि उसे जमीन के आसपास दिखाई देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस में कार्रवाई न होने पर कोर्ट पहुंचे राम मिलन तिवारी के मुताबिक, उन्होंने पहले कोतवाली नगर और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अदालत की शरण ली। अदालत में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई थी। पुलिस कर रही मामले की जांच नगर कोतवाल बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी ने बताया कि अंकुर अग्रवाल के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक उदित कुमार वर्मा कर रहे हैं। कोतवाल के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

